रांची। हाईकोर्ट ने रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट द्वारा दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है। जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखा। इस संबंध में रौनक़ कुमार सरिता देवी एवं अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने इस पूरे मामले में हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


