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रांची : आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री और झारखंड कांग्रेस नेता बंधु तिर्की की ओर से सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की आंशिक सुनवाई शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनता है। सीबीआई ने भी अदालत में मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) आ चुका है। दरअसल, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनाई थी।
सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरसी 5/2010 दर्ज की थी। 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था।