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रांची : धनबाद से जुड़े दो थाना में बाघमारा विधायक एवं धनबाद से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार ढुल्लू महतो के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में धनबाद की निचली अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई अब झारखंड हाई कोर्ट में 10 मई को होगी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों मामलों में केस डायरी एवं लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। ढुल्लू महतो के खिलाफ बाघमारा में कंस्ट्रक्शन साइट से मशीन उठवा लेने के मामले को लेकर बाघमारा थाने में कांड संख्या 17/ 2020 दर्ज किया गया था। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में ढुल्लू महतो का नाम भी इसमें जोड़ा गया।
वहीं, धनबाद के बरोरा थाने में दर्ज कारण संख्या 11/2020 में ढुल्लू महतो एवं अन्य पर रामराज मंदिर के बगल में दुकान कंस्ट्रक्शन करने वाले को प्रताड़ित करने एवं धमकी देने का आरोप लगाया गया था। दोनों मामलों में धनबाद की निचली अदालत ने ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।