बैंक से फ्रॉड करने के दोषी को पांच साल की सजा और 15 लाख जुर्माना

बिरसा भूमि लाइव

रांची : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने बुधवार को बैंक से फ्रॉड करने के मुख्य आरोपित सतीश कुमार साहू को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

बैंक फ्रॉड का यह मामला साल 2008 का है। आरोपित सतीश कुमार साहू ने हल्दी की फैक्टरी लगाने के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा से एक करोड़ का ऋण पास कराया था। ऋण की आधी रकम की निकासी भी उसने कर ली थी। बाद में पता चला की आरोपित ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से ऋण ली है। इसके बाद सीबीआई ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में सतीश के भाई और बैंक के दो कर्मी सहित चार दोषियों को कोर्ट पूर्व में सजा सुना चुका है।

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