बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत राज्य की 50 लाख महिलाओं को 22 सितंबर को पहली किस्त के रूप में उनके बैंक खातों में ₹10,000 प्रति महिला हस्तांतरित किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने, छोटे-उद्यम शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय बढ़ाने में मदद देना है। इस तरह वह आत्म-निर्भर बन सकेंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी।
सरकार ने बताया है कि इस वितरित रकम का कुल योग लगभग ₹5,000 करोड़ होगा, जिसे महिलाओं के बैंक खातों में सीधे भेजा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जिला-और प्रखंड स्तर पर आयोजन होंगे, जिसमें जीविका स्वयं-सेवी समूहों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
योजना के लिए पात्रता की शर्तों में शामिल है कि लाभार्थी महिला 18-60 वर्ष की हो, वह जीविका समूह से जुड़ी हो, और उसका परिवार आयकरदाता न हो। आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि अधिकतम महिलाएँ इससे लाभ उठा सकें।


