बिरसा भूमि लाइव
रांची : रामनवमी के अवसर पर बुधवार को रांची जिला में ड्राई डे रहेगा। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची के निदेशानुसार सहायक आयुक्त उत्पाद, रांची द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। 17 अप्रैल 2024 को जिला में सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार एवं क्लब सहित, थोक बिक्री परिसर (JSBCL), सभी देशी/विदेशी शराब के विनिर्माणशाला तथा सभी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसर बन्द रहेंगे तथा किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री एवं आपूर्ति करना प्रतिबंधित रहेगा।
निरीक्षक उत्पाद/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद एवं मानव प्रदाता कम्पनी, राँची को अपने-अपने क्षेत्र/अंचल स्थित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को सीलबन्द सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही डोरन्डा, हिनू, धुर्वा, हिन्दपीड़ी, सुखदेवनगर, बरियातु, कोकर जतराटांड़ थाना क्षेत्र में कड़ी निगरानी एवं सतर्कता रखते हुये सघन गश्ती एवं छापामारी करने का भी निदेश दिया गया है ताकि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री न हो।