ट्रस्ट ऑडिट रिपोर्ट में भारी बदलाव

बिरसा भूमि लाइव

रांची : दी इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया, रांची शाखा के द्वारा “ट्रस्ट ऑडिट अनुपालन में वर्तमान बदलावों” पर एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। इस डिस्कशन में रांची के विशेषज्ञ सीए आरके कौशल और सीए राजीव टाक ने ट्रस्ट ऑडिट के अनुपालन में हुए बदलावों पर परिचर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि इस वर्ष ट्रस्ट ऑडिट रिपोर्ट में भारी बदलाव किया गया है उन्होंने बताया कि पुराने फॉर्म 10बी और 10बीबी की शुरूआत के बाद से, धारा 10(23सी) के तहत अनुमोदित और धारा 12एबी के तहत पंजीकृत और धारा 80जी के तहत अनुमोदित धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों पर लागू प्रावधानों के संबंध में आयकर अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं ।

सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 07/2023 के माध्यम से, ट्रस्ट ऑडिट रिपोर्ट के प्रारूप में भारी बदलाव किया। साथ ही, धारा 10(23सी) के दसवें प्रावधान के तहत निर्धारित ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म के लिए लागू नियम 16सीसी और धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्टों के मामले में ऑडिट रिपोर्ट के लिए लागू नियम 17बी में भी संशोधन किया गया है। प्रारूप में कई नए विवरण शामिल किए गए हैं। इस संशोधन से पहले फॉर्म 10बी धारा 12ए के तहत पंजीकृत ट्रस्टों या संस्थानों पर लागू होता था और फॉर्म 10बीबी धारा 10बीबी के तहत अनुमोदित ट्रस्टों या संस्थानों पर लागू होता था। अब ध्यान पंजीकरण के प्रकार से हटकर ट्रस्ट की कुल आय की राशि पर केंद्रित हो गया है।

इसलिए अब ऑडिट रिपोर्ट के प्रारूप का चयन नियम 16CC और नियम 17B के निम्नलिखित संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अब विवरण फॉर्म 10बी या फॉर्म 10बीबी (जो भी लागू हो) में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है जिसमे वर्ष के दौरान किसी भी समय ऑडिटी की 5% या अधिक शेयरधारिता/पदाधिकारियों सहित लेखकों/संस्थापकों/सेटलर्स/ट्रस्टी/सोसाइटी के सदस्य/गवर्निंग काउंसिल के सदस्य/निदेशकों/शेयरधारकों (गैर-व्यक्तिगत व्यक्ति सहित) का विवरण नाम, संबंध, विशिष्ट पहचान संख्या, पता आदि का विवरण, गतिविधि के प्रारंभ का विवरण. यदि ट्रस्ट ने गतिविधि शुरू कर दी है, तो पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन का विवरण, स्वैच्छिक योगदान और विदेशी योगदान का विवरण, धारा 115बीबीसी में गुमनाम दान का विवरण) धारा 40ए(आईए), 40ए(3)(3ए) के तहत आवेदन से अस्वीकृत की जाने वाली राशि, कॉर्पस के लिए अन्य ट्रस्टों को दान, समान उद्देश्य वाले अन्य ट्रस्टों को दान, किसी भी अपंजीकृत ट्रस्ट को दान, आवेदन भारत के बाहर, ट्रस्ट के उद्देश्यों से परे आवेदन, कोई अन्य अस्वीकृति, लागू मानी गई राशि और संचित राशि का विवरण, धारा 115बीबीआई के तहत कर योग्य आय का विवरण, धारा 13(3) और 13(2) में निर्दिष्ट निर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ लेनदेन का विवरण, धारा 13(3) में निर्दिष्ट निर्दिष्ट व्यक्तियों का विवरण, धारा 13(2) में निर्दिष्ट आय/संपत्ति का विवरण और ट्रस्ट द्वारा एकत्रित टीसीएस से काटे गए टीडीएस का विवरण देना आवश्यक है।

इस परिचर्चा में सीए अविनाश दीवान, सीए संजय वाधवा, सीए प्रवीण सिन्हा, सीए प्रवीण शर्मा, सीए राज कुमार, सीए धर्मेंद्र सिन्हा, सीए उदय जायसवाल, सीए नवीन डोकानिया, रांची शाखा के अध्यक्ष सीए पंकज मक्कड़ और कार्यकारिणी सदस्य सीए हरेन्दर भारती ने भी अपने विचार और जानकारी साझा किया। परिचर्चा का सञ्चालन रांची शाखा के उपाध्यक्षा सीए श्रद्धा बागला ने किया।

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