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पटना : बिहार की नीतीश सरकार को पटना उच्च न्यायालय से बड़ा झटका मिला है। दरअसल, कोर्ट ने पिछड़े वर्गों, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को रद्द कर दिया।
न्यायालय ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करने वाला और अधिकारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया।
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को 50 फीसदी से 65 फीसदी तक बढ़ाएगी।