भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर एक और केस दर्ज

  • मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला

बिरसा भूमि लाइव

रामगढ़ : सोशल मीडिया पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अक्सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करते हैं। मुख्यमंत्री, उनके पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन और सोरेन परिवार के अन्य लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर रामगढ़ झामुमो जिलाध्यक्ष बिनोद किस्कू ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई है। लिखित शिकायत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर रामगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बाबूलाल मरांडी पर सोशल मीडिया पर आदिवासी समाज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को बदनाम करने का आरोप लगा है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार झामुमो रामगढ़ जिलाध्यक्ष बिनोद किस्कू ने रामगढ़ थाना के एक आवेदन देकर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर मामला दर्ज कराया है। आवेदन में किस्कू ने कहा है कि झारखंड निर्माण में हमारे समाज के कई नेताओं ने बलिदान दिया है। ख़ासकर शिबू सोरेन एवं उनके परिवार द्वारा कठिन संघर्ष एवं त्याग के बाद झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। शिबू सोरेन को दिशोम गुरु के उपाधि से सम्मानित किया गया। झारखंड राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने राज्य में मान और सम्मान के साथ रहने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी नागरिक को घृणित और अपमानजनक शब्दों से संबोधित करे, किसी को कोई अधिकार नहीं है। चाहे वह संबोधन बैठक, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में हो।

आवेदन में विनोद किस्कू ने कहा है कि 16 अगस्त 2023 सोशल मीडिया पर बाबूलाल मरांडी का बयान आया। जिसमें बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री सह हमारे समाज के सदस्य हेमंत सोरेन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग एवं टिप्पणी की गई। आवेदन में विनोद किस्कू ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान आने पर लोगों द्वारा यह कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है कि मेरा नेता का पूरा परिवार ही लुटेरा है। इससे मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। इस तरह के भाषणबाजी से लोगों के मन में सोरेन परिवार के विरूद्ध द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने रामगढ़ पुलिस से मामला दर्ज का उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

पुलिस ने किया मामला दर्ज

पुलिस ने मिले लिखित शिकायत के बाद बाबूलाल मरांडी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने रामगढ़ थाना कांड संख्या 196/2023 धारा 153(A)/500/504/505 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। कांड का अनुसंधान एसआई प्यारे हसन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व रांची के कांके में बीते गुरुवार को भी बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी कांके पतराटोली निवासी सोनू तिर्की ने की थी।

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