बिरसा भूमि लाइव
- नीलाम पत्र से संबंधित समीक्षात्मक बैठक
- उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक
- बैंकर्स को निर्धारित तिथि पर नीलाम पत्र शाखा आकर रजिस्टर IX एवं X का मिलान करने का निर्देश
- रजिस्टर IX एवं X का मिलान के लिए बैंक को एक व्यक्ति को नामित करने का निर्देश
- सभी बैंकर्स को मासिक प्रगति प्रतिवेदन हर माह के 02 तारीख तक नीलाम पत्र शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश
रांची : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को नीलाम पत्र से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। समाहरणायल ब्लॉक-ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में नीलाम पत्र पदाधिकारी संजय प्रसाद, सभी सर्टिफिकेट ऑफिसर, एलडीएम रांची, सभी बैंकों के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त ने बैंकर्स द्वारा वादों की अद्यतन स्थिति से न्यायालय को अवगत कराने, रजिस्टर IX एवं X का मिलान, मिलान के लिए निर्धारित तिथि/रोस्टर के अनुसार बैंकों की उपस्थिति, U/S-09 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर Rejoinder उपलब्ध कराने, बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए नोटिस एवं वारंट से संबंधित कार्रवाई में सहयोग करने, बैंकर्स द्वारा वादों में निर्धारित तिथि को पैरवी, देनदार द्वारा राशि जमा करने के उपरान्त बैंकर्स द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध कराने की समीक्षा करते हुए उचित व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
उपायुक्त द्वारा सभी बैंकर्स को वादों की अद्यतन स्थिति से न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया गया, उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायें। उपायुक्त ने सभी बैंकर्स को निर्धारित तिथि पर नीलाम पत्र शाखा आकर रजिस्टर IX एवं X का मिलान करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स इस कार्य के लिए एक व्यक्ति को नामित करें।
नीलाम पत्र वादों से संबंधित बैंकवार जानकारी लेते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकतम लंबित वाद वाले बैंक (भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया) को आवश्यक त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने बैंकर्स को बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए नोटिस एवं वारंट से संबंधित कार्रवाई में सहयोग करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि सभी बैंकर्स मासिक प्रगति प्रतिवेदन हर माह के 02 तारीख तक नीलाम पत्र शाखा को उपलब्ध करायें।
उपायुक्त द्वारा सभी बैंकर्स को दायर अधियाचना में पिता का नाम पिन कोड, संपूर्ण पता, पोस्ट एवं थाना का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया। श्री राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि देनदार द्वारा राशि जमा करने के उपरान्त बैंकर्स समय पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायें।