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Saturday, July 11, 2026

माध्यमिक आचार्य भर्ती: हाई कोर्ट ने तीन पद सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश दिया

रांची । झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने गुरुवार को माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े एक मामले में विशेष शिक्षा विषय के तीन पद याचिकाकर्ताओं के लिए सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश दिया है।

उत्तर कुंजी की त्रुटियों पर अदालत ने दिखाई गंभीरता

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को बताया कि परीक्षा की उत्तर कुंजी में कई त्रुटियां थीं और अभ्यर्थियों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों पर समुचित विचार नहीं किया गया। अदालत ने इस पक्ष को गंभीरता से लिया। वहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पीपलवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में लगभग 120 ऐसे प्रश्न थे, जिनके उत्तर उन्होंने सही दिए थे, लेकिन आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी में उन्हें गलत मान लिया गया। उनका यह भी आरोप है कि निर्धारित समय के भीतर आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद आयोग ने उन पर उचित विचार किए बिना अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी, जिससे अभ्यर्थियों के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विशेष शिक्षा विषय के तीन पद रहेंगे सुरक्षित

मामले की सुनवाई के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए विशेष शिक्षा विषय के तीन पद याचिकाकर्ताओं के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई में न्यायालय उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों की आपत्तियों से जुड़े पक्षों पर आगे विचार करेगा।

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