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Thursday, February 5, 2026

कृषि मशीनरी पर GST में कमी: किसानों के लिए लागत में 7–13% तक की कमी

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि मशीनरी पर जीएसटी दरों में महत्वपूर्ण कमी की है। 12% से 18% तक की जीएसटी दर अब घटाकर 5% कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। इस कदम से ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, पावर टिलर जैसे उपकरणों की कीमतों में 7% से 13% तक की कमी आने की संभावना है।  

मुख्य बिंदु:

  • किसी भी प्रकार के ट्रैक्टर पर 5% जीएसटी: अब सभी ट्रैक्टरों पर 5% जीएसटी लागू होगा, चाहे वे 2WD हों या 4WD, और चाहे उनकी इंजन क्षमता 1800cc तक हो।

  • मूल्य में कमी के उदाहरण: 35 HP ट्रैक्टर की कीमत में ₹41,000, 45 HP में ₹45,000, 50 HP में ₹53,000, और 75 HP ट्रैक्टर की कीमत में ₹63,000 तक की कमी आएगी।

  • सभी कृषि उपकरणों पर लागू: प्लांटर्स, पावर स्प्रेयर्स, रोटावेटर्स, सॉयल प्रेप इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर टायर और स्पेयर पार्ट्स जैसे उपकरणों पर भी 5% जीएसटी लागू होगा।

सरकार की पहल:

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपतियों से आग्रह किया है कि वे इस टैक्स कटौती का पूरा लाभ किसानों तक पहुँचाएं और बिचौलियों की भूमिका कम करें। इससे छोटे और मझोले किसानों को सस्ती दरों पर उपकरण उपलब्ध होंगे, जिससे वे पराली प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए मशीनरी का उपयोग बढ़ा सकेंगे।

पर्यावरणीय लाभ:

कम कीमतों के कारण किसानों के लिए पराली जलाने के बजाय मशीनरी का उपयोग करना सस्ता होगा, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

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