नई दिल्ली। प्रतिबंधत संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआ)से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया (एसडीपीआइ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सोमवार को जमानत याचिका पर निर्णय सुनाया। 2009 में हुई एसडीपीआइ का मुख्यालय दिल्ली में है और इस पर प्रतिबंधित पीएफआइ का राजनातिक फ्रंट होने का आरोप है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पीएफआइ को गैर-कानूनी संगठन बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया था।
ईडी का आरोप है कि पीएफआइ से एसडीपीआइ को फंड स्थानांतरित किए गए थे और जांच एजेंसी ने फैजी को मार्च-2025 में दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पर प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने अगस्त-2025 में फैजी को जमानत देने से इन्कार कर दिया था और उक्त निर्णय को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनाैती दी थी।


